सोमवार, 13 नवंबर 2017

पीजीआइ में नियमावली में बदलाव के लिए मुख्यमत्री और राज्यपाल ने निदेशक को दिया निर्देेश

पीजीआइ में नियमावली में बदलाव के लिए मुख्यमत्री और राज्यपाल ने निदेशक को दिया निर्देेश


महासंघ ने मुख्यमत्री और राज्यपाल से की थी मांग

जागरणसंवाददाता। लखनऊ 

संस्थान की नियमावली 2011 की  खास धारा में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री योगी अादित्यनाथ और राज्यपाल ने  संस्थान के  निदेशक प्रो. राकेश कपूर को निर्देशित किया है कि वह सात दिसंबर तक इस मामले में नियमानुसार अावश्यक कारवाई करें। इस  मामले को लेकर कर्मचारी महासंघ पीजीआइ की अध्यक्ष सावित्री सिंह ने हाल में ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल  मुलाकात कर नियमवाली में बदलाव की मांग की थी जिस पर मुख्य मंत्री के सचिव रिग्जियान सैम्फिल ने निदेशक को अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। इस नियमावली के पहले संस्थान में एम्स दिल्ली में वेतन भत्ते लगते ही एसजीपीजीआइ में यह लागू हो जाता था लेकिन बीएसपी के शासन काल में नियमावली में एक एेसा प्रावधान लाया गया जिसमें एम्स के भत्ते लागू करने से पहले शासन से अनुमति लेना जरूरी किया गया।  सलाहकार एवं टीनएअाई के सदस्य अजय कुमार सिंह का कहना है कि शासन में फाइल लंबे समय तक घूमती रहती है जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर उनका हक नही मिलता है। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। दूसरी तरफ संस्थान की अपर निदेशक जयंत नारलेकर ने निर्दश पर संस्थान में एक समिति बनाया है जो इस मामले पर अपर निदेशक को रिपोर्ट देगी

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