संजय गांधी पीजीआइ के निदेशक को तीन वर्ष का मिल सकेगा सेवा विस्तार
: संजय गांधी
पीजीआइ के निदेशक का कार्यकाल, आयु सीमा तय करने और उसके साथ ही उन्हें तीन वर्ष का सेवा विस्तार दिए जाने के लिए संस्थान के अधिनियम, 1983 (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी गई है। अब निदेशक का कार्यकाल पांच वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु सीमा जो भी पहले हो उस तक होगा। यही नहीं अगर निदेशक की आयु 65 वर्ष से कम है तो उसे तीन वर्ष का सेवा विस्तार भी दिया जा सकेगा।
पांच वर्ष के कार्यकाल और तीन वर्ष के अतिरिक्त सेवा विस्तार के साथ वह 68 वर्ष की उम्र तक निदेशक पद पर कार्यरत रह सकेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पीजीआइ में केवल उप्र ही नहीं आसपास के राज्यों और पड़ोसी देशों से भी लोग इलाज कराने आते हैं। ऐसे में संस्थान के संचालन में निदेशक की भूमिका काफी अहम होती है। गौरतलब है कि प्रो. आरके धीमन ने संस्थान के निदेशक पद का कार्यभार आठ फरवरी 2020 को संभाला था। ऐसे में प्रो. धीमन का पांच वर्ष का कार्यकाल सात फरवरी को पूरा हो रहा है। हालांकि, जून में वह 65 वर्ष के होंगे। बेहतर कार्यों को देखते हुए उनको सेवा विस्तार मिलना तय माना जा रहा है।
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