सोमवार, 28 मार्च 2022

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज

 





जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक  दस्तावेज



- पीजीआई में जन्म, मृत्यु अधिनियम के पंजीकरण पर सिद्धांत एवं व्यवहार पर हुई संगोष्ठी


 

 किसी भी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होना एक व्यवहारिक और जरुरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से पूरे भारत में लागू किया गया है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से आबादी का डेटा भी सुरक्षित होता है, जिससे उस शहर से लेकर देश की आबादी की सही जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति के बारे में भी सही विवरण परिवारीजनों से लेकर सरकार तक के पास सुरक्षित रहता है। यह जानकारी शनिवार को पीजीआई के अस्पताल प्रशासन विभाग के प्रमुख और रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु विभाग ने दी। अस्पताल प्रशासन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर राजेश हषर्वर्धन ने बताया कि

 जन्म, मृत्यु अधिनियम के पंजीकरण पर सिद्धांत एवं व्यवहार पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।  वक्ताओं ने अस्पताल के कर्मचारियों को विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र को निर्गत करने में तमाम प्रकार की सावधानी बरतने को कहा। उसके कानूनी प्रावधानों आदि के बारे में बताया गया। इस मौके निदेशक और संयुक्त रजिस्ट्रार जनरल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आईएएस शीतल वर्मा, निदेशक पीजीआई डॉ. आरके धीमन, डीसीओ सीआरएस सहायक निदेशक डॉ. गौरव पांडेय, डीसीओ आईटी उप निदेशक अनुपम सिंह सोमवंशी, राज्य सलाहकार यूनिसेफ डॉ. आकांक्षा पटेल, टाटा मेमोरियल सेंटर से डॉ. शारवरी महापंकर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। 



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